सुप्रीम कोर्ट : निर्धारित योग्यता को अन्य योग्यता के समकक्ष करार देना अदालत का काम नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में कहा कि निर्धारित योग्यता को किसी भी अन्य योग्यता के समकक्ष करार देना अदालत


via Read The Rest

Post a Comment

0 Comments