महाराष्ट्र: दान लेने वाली संस्था पर कोर्ट ने लगाया 18 फीसदी जीसटी, 2017 से करना पड़ सकता है भुगतान

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की महाराष्ट्र पीठ ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को 18 फीसदी जीएसटी चुकाने का आदेश दिया है।


via Read The Rest

Post a Comment

0 Comments