आयकरदाताओं के लिए राहत, नए इनकम टैक्स स्लैब में इन खर्चों पर ले सकते हैं टैक्स छूट का फायदा

कोई आयकरदाता अगर इनकम टैक्स स्लैब के नए विकल्प को चुनता है तो उसे आयकर कानून के चैप्टर VI-A के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन


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